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नाबालिक बच्चे को रस्सी से पेड़ में बांध पिटकर सजा देना पड़ा पंच को भारी

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मन्नू महंत

पत्थलगांव क्षेत्र में नाबालिक बच्चे को पेड़ में बांधकर प्रताड़ित करने का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ था,

वायरल SSP ने स्वयं संज्ञान में लेते हुए पत्थलगांव

दिए जांच के आदेश में पुलिस ने बच्चे को पेड़ में बांधकर प्रताड़ित करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

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आरोपी ने उसके खेत को नुकसान पहुंचाने व पुवाल में आग लगाने का आरोप लगाकर दिया था घटना को अंजाम

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आरोपी के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में बी एन एस की धारा 296,115(2),127(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध व प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत भी की गई कार्यवाही नाम आरोपी:- करमु राम मांझी, उम्र 35 वर्ष, ग्राम लाख झार, मांझी पारा थाना पत्थलगांव जिला जशपुर ( छ ग)* — 00— ➡️मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना पत्थलगांव क्षेत्र में एक नाबालिग बच्चे को पेड़ में बांध कर पिटाई करने” का सोशल मीडिया से वायरल न्यूज को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के द्वारा थाना पत्थलगांव को जांच हेतु निर्देशित किया गया था, पुलिस के द्वारा जांच तस्दीक पर पाया गया कि ग्राम लाखझार मांझीपारा निवासी बुधियारो बाई पति स्व० अमर साय मांझी उम्र 40 वर्ष के नाबालिग पुत्र को आरोपी करमू राम मांझी पिता स्व० गुलाब साय उम्र 35 वर्ष साकिन लाखझार मांझी पारा थाना पत्थलगांव जिला जशपुर छ0ग0 के द्वारा खेत में नुकसान करने व पुवाल जलाने का आरोप लगाते हुए रस्सी से पेड़ में बांधकर प्रताड़ित किया गया था। ➡️ जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध थाना पत्थलगांव में अपराध क्रमांक 128/2025 धारा 296,115(2), 127 (2) BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। तथा पृथक से आरोपी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपी को दिनांक 13.06.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।➡️ मामले की जांच कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस अनुविगीय अधिकारी पत्थलगांव श्री धुर्वेश कुमार जायसवाल, उप निरी० अर्जुन यादव, सउनि राजनाथ भगत, आर. 543 अजय खेस्स की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। *➡️ मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया में वायरल न्यूज को संज्ञान में लेते हुए, पत्थलगांव पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, बच्चे को प्रताड़ित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, वैधानिक कानूनी कार्यवाही की जा रही है।*

Manoranjan Das Mahant

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